उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2018-19, सूची की पूरी जानकारी UP Viklang Pension Yojana 2018-2019 details in hindi

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2018-19, सूची की पूरी जानकारी UP Viklang Pension Yojana 2018-2019 details in hindi

Table of Content

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2018-19, सूची की पूरी जानकारी UP Viklang Pension Yojana 2018-2019 details in hindi

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है? What is UP Viklang Pension Yojana ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकलांग लोगों के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के विकलांग लोगों को हर महीना 500 रूपये देती है, जिससे वे दूसरों पर बोझ न बने और अपना रोज का खर्च निकाल सकें। इस योजना में उत्तर प्रदेश का कोई भी निवासी, जो विकलांग हो, आवेदन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना कब शुरू हुई? When was UP Viklang Pension Yojana  started?

इस योजना को उत्तर प्रदेश में 2019 में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य Aim of UP Viklang Pension Yojana

इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की ख़ास बाते Special features of UP Viklang Pension Yojana

1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक 40% से अधिक विकलांग होना आवश्यक है। तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।

2. 500 रूपये की धनराशि समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधा आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाती है।

3. इस योजना के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी आवेदन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक योग्यता / शर्तें (पात्रता) UP Viklang Pension Yojana  eligibility

1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए।

2. इस योजना के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो।

3. इस योजना का लाभ उठाने के लिए यदि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो उसकी आय 46080 रुपये और यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसकी आय 56460 रूपये प्रति वर्ष होनी चाहिए। जिन आवेदकों की आय इससे अधिक है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4. इस योजना के लिए आवेदक को धनराशि का भुगतान बजट उपलब्ध होने पर ही दिया जाएगा और इसमें “पहले आओ पहले पाओ” का नियम लागू होगा। जो व्यक्ति पहले आवेदन करता है उसे पहले 500 रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

5. इस योजना में लाभार्थियों को पिछले साल का अनुदान (पूर्व की बकाया धनराशि) नहीं दी जाएगी। यह सिर्फ वर्तमान साल पर ही लागू होगा।

6. इस योजना में यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से वह अपात्र घोषित हो जाता है तो उसे पेंशन नहीं दी जाएगी।

7. इस योजना का लाभ उठाने के लिए यदि आवेदक फर्जी / गलत अभिलेख (डाक्यूमेंट्स) बनाकर विकलांग पेंशन पा लेता है तो भू राजस्व के बकाए की तरह पब्लिक मनी रिकवरी ऑफ ड्यूस एक्ट, 1965 की धारा 3 की उपधारा (A)  (11) के अंतर्गत उससे विकलांग पेंशन वापस ले ली जाएगी।

8. विकलांग पेंशन योजना को प्रभावी तरह से क्रियान्वित करने के लिए निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

9. इस योजना में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट  Documents required for UP Viklang Pension Yojana

1. पहचान पत्र जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड

2. पासपोर्ट साइज फोटो

3. आयु प्रमाण पत्र

4. मोबाइल नम्बर

5. आय प्रमाण पत्र

6. बैंक खाते की फोटोकॉपी

7. विकलांग प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करें How to apply for UP Viklang Pension Yojana

1. इस लिंक को खोलिए https://sspy-up.gov.in/oap/public/RegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension

2. फॉर्म में आवेदक को अपना जनपद, तहसील, पता, आवेदक का नाम, पिता का नाम, मकान नंबर, पिन कोड, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र नंबर, रंगीन फोटो अपलोड, बैंक का विवरण, आय प्रमाण पत्र क्रमांक, आय प्रमाण पत्र की ई-कॉपी विकलांगता का विवरण जैसी सभी जानकारी सही भरनी होगी।

3. उसके बाद Captcha भरकर Save करना होगा। इस तरह विकलांग लोग विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की वेबसाइट Official website of UP Viklang Pension Yojana

अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें:
https://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx
https://sspy-up.gov.in/AboutScheme/AboutScheme.pdf
Phone no: 180041 90001

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन सूची 2018-19

1. सूची देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें https://sspy-up.gov.in/HandicapPension/HandicapReportDistrictVise_1819.aspx  
2. जिस जिले की सूची आप प्राप्त करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको उस जिले के सभी विकासखंड, ग्राम पंचायत, और ग्राम में दी गई पेंशन की सूची मिल जाएगी।

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.