चुनाव आयोग का महत्व Importance of Election Commission in Hindi

आज के इस आर्टिकल में हमने – चुनाव आयोग के महत्व का वर्णन किया है Importance of Election Commission in Hindi

चुनाव आयोग का महत्व Importance of Election Commission

भारत का चुनाव आयोग (ECI, Election Commission of India) भारत के संविधान में उल्लेखित नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।

यह 25 जनवरी 1950 को विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनावों के लिए प्रक्रिया को परिभाषित करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। जैसे – संसद, राज्य विधानसभाएं और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय आदि की जानकारी हेतु। दूसरे शब्दों में, ECI लोकतंत्र के सुचारू और सफल संचालन को सुनिश्चित करता है।

गठन25 जनवरी 1950 को गठित (बाद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया)
क्षेत्राधिकार भारत
मुख्यालय निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली
कर्मचारीलगभग 300
आयोग के अधिकारीसुनील अरोड़ा, आईएएस, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तअशोक लवासा, आईएएस, भारत के चुनाव आयुक्तसुशील चंद्र, आईआरएस (आईटी), भारत के चुनाव आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका

अपनी निर्धारित भूमिका में, भारत के चुनाव आयोग के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों और आदर्श आचार संहिता को लागू करना है।

इसके अस्तित्व और स्वतंत्रता की आवश्यकता इतिहास से है, जिसने दिखाया है कि लोकतांत्रिक चुनाव तोड़फोड़ से मुक्त नहीं हैं। इसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की देखरेख करने और उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना

आयोग के सचिवालय में 300 अधिकारी हैं, और यह नई दिल्ली में स्थित है। उप चुनाव आयुक्त और निदेशक जनरल सचिवालय में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, जो छह साल तक कार्य करता है और 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है।

आयुक्त आम तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के सिविल सेवा के सदस्य हैं, और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस)। उसे महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्यालय से हटाया जा सकता है, जिसे संसद में चलाने की आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त की सिफारिश पर अन्य अधिकारियों को हटा सकते हैं।

भारत के चुनाव आयोग के कार्य और शक्तियां

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं

  • भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक माना जाता है।
  • यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए हर चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करता है ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे।
  • यह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है और चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए उन्हें पंजीकृत करता है।
  • यह सभी राजनीतिक दलों को प्रति उम्मीदवार प्रचार खर्च की अनुमत सीमा को प्रकाशित करता है, और इसकी निगरानी भी करता है।
  • राजनीतिक दलों को “योगदान पर कर लाभ” प्राप्त करने के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट ईसीआई (ECI) को प्रस्तुत करनी चाहिए।0
  • चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल नियमित रूप से अपनी ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं।

चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं

  • आयोग जनमत के परिणामों को दबा सकता है यदि वह लोकतंत्र के लिए इस तरह की कार्रवाई को उचित मानता है।
  • आयोग चुनाव के बाद सदस्यों की अयोग्यता के लिए सलाह दे सकता है अगर उन्होंने कुछ दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है तो ।
  • अगर एक उम्मीदवार को चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आयोग से परामर्श करते हैं।
  • आयोग उन उम्मीदवारों को निलंबित कर सकता है जो अपने चुनाव खर्च को समय पर जमा करने में विफल रहते हैं।

चुनाव आयोग द्वारा नई पहल

चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न सुधारों और उनको लाने के लिए, ईसीआई ECI ने कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: –

विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की शुरुआत की गई। ईवीएम की मदद से मतपत्रों की गिनती के संदर्भ में किसी भी विसंगति की संभावना लगभग शून्य है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की शुरूआत ने एक तुरंत निर्णय को संभव बना दिया है क्योंकि परिणाम घोषित करने में सिर्फ तीन से चार दिन लगते हैं।

चुनावों की सटीक जानकारी और तुरंत परिणाम प्रदान करने के लिए ईसीआई की वेबसाइट 28 फरवरी, 1998 को शुरू की गई थी। चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए 1993 में चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किए गए थे। 2004 के चुनावों से, ये अनिवार्य कर दिए गए थे।

ECI द्वारा हाल के वर्षों में की गई कुछ और पहलें

  • राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण के लिए नए दिशानिर्देश।
  • राजनीति में अपराधीकरण के उदाहरणों का निरीक्षण।
  • कम्प्यूटरीकृत मतदाता सूची।
  • खाता रखरखाव और फाइलिंग का सरलीकरण।
  • आदर्श आचार संहिता के बेहतर प्रवर्तन के उपाय।

बजट और व्यय

भारत का चुनाव आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय पूर्व सचिवालय के लिए बजट को अंतिम रूप देते हैं, जो एक स्वतंत्र बजट के लिए उत्तरदायी है। चुनाव आयोग की सिफारिशों को आम तौर पर वित्त मंत्रालय द्वारा बरकरार रखा जाता है।

संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले चुनावों के खर्च का प्रबंधन करना होता है, लेकिन यह केंद्र सरकार है जो पूरी तरह से लोकसभा (संसदीय) चुनावों का खर्च वहन करती है। विधान सभा चुनाव के मामले में, संबंधित राज्य खर्च वहन करते हैं।

अगर लोकसभा (संसदीय) और विधानसभा चुनाव एक ही समय पर हो रहे हैं, तो सकल व्यय को समान रूप से केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के बीच साझा किया जाता है।

2017 हैकथॉन

विभिन्न भारतीय चुनावों में आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैकिंग का प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग ने 3 जून 2017 को एक ओपन हैकथॉन का आयोजन किया।

एनसीपी और सीपीआई (एम) केवल दो दल थे जिन्होंने इस आयोजन के लिए पंजीकरण किया था लेकिन उनमें से किसी ने भी भाग नहीं लिया। ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों के फंक्शन्स का प्रदर्शन टीमों के लिए किया गया।

भारतीय चुनाव आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट –

https://eci.gov.in/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.