प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maandhan Yojana in Hindi

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari  Maandhan Yojana in Hindi)

हेल्लो दोस्तों, आज के इस लेख में हम Pradhan Mantri Laghu Vyapari  Maandhan Yojana के बारे में बताने वाले है. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल को संभालने के बाद इस नये योजना को लागू किया है. हमने इस लेख के बारे में विस्तार से बताया है. इसके बारे में जानने के लिए लेख को पूरा पढ़े.

इस योजना का नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना (Pradhan Mantri Laghu Vyapari  Maandhan Yojana) है. इसे National Pension Scheme for Traders and Self Employed के नाम से भी जाना जाता है. इस योजना को ख़ासकर छोटे फुटकर व्यापारियों के लिए ही बनायी गई है. इस योजना को सबसे पहले झारखंड की राजधानी राँची में लागू किया है. राँची में इस योजना के सफल होने के बाद इस योजना को पूरे झारखंड में लागू कर दिया गया.

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना क्या है? What is National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana?

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना (National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana) एक पेंशन योजना है. जो छोटे खुदरा या फुटकर व्यापारियों के लिए बनाया गया है. इस योजना के तहत इस देश के लगभग 5 करोड़ दुकानदारों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. ये योजना 22 जुलाई  2019 से लागू हुआ है. प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारी मान धन योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए इसका टोल फ्री नम्बर Helpline Number – 1800 – 267 – 6888 है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के तहत छोटे फुटकर व छोटे कारोबारियों को 3000 का मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इस योजना से उन छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, जो छोटी छोटी दुकान खोलकर अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश करते है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के लाभ Benefits of National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana

Pradhan Mantri Laghu Vyapari Maandhan Yojana के कई लाभ है. जिनके बारे हमने विस्तार से बताया है, जो इस प्रकार है:

  1. जैसा कि हम सभी जानते है कि बहुत से ऐसे छोटे दुकानदार या फुटकर विक्रेता, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है। उनको इस योजना के तहत उनके बैंक खाते में 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जायेगा.
  2. इस योजना को सभी छोटे व्यापारियों या खुदरा विक्रेताओं को बिना किसी भेदभाव के इस योजना का लाभ दिया जायेगा.
  3. इस योजना में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होने की संभावना नही है. क्योंकि इस योजना में सभी को पैसे सीधे उनके खाते में दिया जाएगा.
  4. इस योजना से उन लोगो को लाभ होगा जो बूढ़े होने के बाद कोई काम नही कर पाते है. ऐसे दुकानदार 60 वर्ष के बाद इस पैसे से अपना गुजारा कर सकते है.
  5. इस योजना का आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफ-लाइन दोनों तरीके से कर सकते है.
  6. पेंशन मिलने के दौरान यदि आपकी मौत हो जाती है, तो आपके पति या पत्नी को पेंशन की धनराशि का 50% यानी 1500 की धनराशि मिलती रहेगी. ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए लागू होगी।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के लिये पात्रता के नियम

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ पैरामीटर तय किये है, जो तय करेगी कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते है या नही. जो इस प्रकार है:

  1.  इस योजना को लघु व्यापारियों के लिए बनाया गया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिये सबसे जरूरी है कि आप स्व-नियोजित हैं और दुकान के मालिकों,  खुदरा व्यापारियों,  चावल मिल मालिक,  तेल मिल मालिक,  कार्यशाला मालिक,  कमीशन एजेंटों,  अचल संपत्ति के दलालों,  छोटे होटलों,  रेस्तरां और अन्य लघु व्यापारी के रूप में काम कर रहे हैं।
  2. Laghu Vyapari Maandhan Yojana के तहत देश के ऐसे सभी छोटे कारोबारी तथा फुटकर विक्रेता जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये से कम है वो योजना के पात्र मानें जाएंगे।
  3. इस पेंशन योजना के तहत केवल 18-40 वर्ष की आयु तक के लोग ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
  4. जो लोग प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं, वो इस योजना के पात्र नहीं माने जायेंगे। यदि आप प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो आप प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना के लिए आवेदन नही कर सकते है.
  5. जो लोग कर्मचारी भविष्य‍य निधि संगठन Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)  में कार्यरत है, वो इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  6. जो लोग कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम Employee’s State Insurance Corporation (ESIC) से जुड़े लोग इस योजना के लिये पात्र नहीं हैं।
  7. ऐसे लोग जो राष्‍ट्रीय पेंशन स्‍कीम का लाभ ले रहे है. वो प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारी मान धन योजना 2019 के लिये पात्र नहीं मानें जाएंगे।

प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारी मानधन योजना के लिए दस्तावेज (Documents)

 इस योजना का लाभ उठाने के लिए ज़रुरी दस्तावेज़ इस प्रकार है-

  1. आधार कार्ड
  2. जन धन खाते की पासबुक

प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारी मानधन योजना की विशेषता (Features of National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana)

  1. जिनका वार्षिक GST टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये से कम है, उन सभी छोटे कारोबारी और फुटकर विक्रेताओं को इस योजना के दायरे में लाया गया है।
  2. इस योजना में जितना अंशदान का योगदान व्‍यापारी के द्वारा किया जाएगा, उतना ही अंशदान भारत सरकार भी करेगी। अर्थात यदि आपने इस योजना में हर महीने 100 रूपये जमा किये है, तो सरकार की ओर से भी हर महीने उतना ही धन इस योजना के तहत जमा किये जाएंगे।
  3. ये योजना पूरी तरह स्‍वैच्छिक तथा अंशदायी योजना है। अर्थात यदि आप चाहे तो इसका लाभ ले सकते है अथवा नही।
  4. इस योजना में व्‍यापारी का अंशदान कम से कम 55 रूपये से 200 रूपये बीच हो सकता है।
  5. इस योजना को चलने की पूरी ज़िम्मेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को दिया गया है।
  6. इस योजना में गारंटी के साथ सभी दुकानदारों को पेंशन भुगतान किया जायेगा।

प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (How to Apply?)

इस योजना का आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफ-लाइन दोनों तरीके से कर सकते है. यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आप को भारत सरकार के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर जाना पड़ेगा. इसे बाद आपको National Scheme for Traders & Self Employed Persons पर क्लिक करके आप अपने इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.  

लिंक – https://maandhan.in/

ऑफलाइन आवेदन के आपको कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC)पर जाकर अपने इस पेंशन पॉलिसी का आवेदन कर सकते है.

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